गुड़गांव के दो किसानों हाईकोर्ट से गुजारिश की थी कि उनकी जमीन लेने के बदले उन्हें बसने की ज़मीन दी जाए और भरण-पोषण की व्यवस्था की जाए। सरकार ने कोर्ट में इसी स्वीकार कर लिया है।
Advertisement