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एक राजा ने गंवाई दस हजार करोड़ रुपये की जायदाद

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राजा मेहमूदाबाद की क़रीब दस हज़ार करोड़ की जायदाद अब सरकार की हो गई है। सरकार ने एनीमी प्रॉपर्टी एक्ट में संशोधन कर दिया है, इसके तहत 1947 और 1965 या 1971 की भारत-पाक जंग के वक्त पाकिस्तान जाने वालों की जायदाद 'शत्रु संपत्ति' मानी जाएगी और उनके वारिसों को उसका मालिकाना हक नहीं मिलेगा, भले ही वो भारत के नागरिक क्यों ना हों। आज़ादी के वक्त रियासतों के विलय के बाद शायद ये पहला मौका है जब किसी ने इतनी जायदाद गंवाई है।



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