प्रकाशित: दिसम्बर 02, 2013 10:00 PM IST | अवधि: 21:48
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दिल्ली में 23 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के करीब एक साल बाद उच्चतम न्यायालय ने जघन्य अपराधों के मामले में 16 से 18 साल की बीच की उम्र के अपराधी के किशोर वय होने या नहीं होने पर निर्णय करने के आपराधिक अदालत के अधिकार पर केंद्र का रुख पूछा है।