हरियाणा: बस में 2 बहनों से छेड़छाड़ के आरोपी कोर्ट से बरी | पढ़ें
प्रकाशित: मार्च 05, 2017 02:46 PM IST | अवधि: 2:29
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साल 2014 में हरियाणा रोडवेज की बस में सगी बहनों की ओर से कथित तीन मनचलों को पीटने के मामले में अब जाकर कोर्ट का फैसला आया है. करीब 27 महीने बाद रोहतक की कोर्ट ने शुक्रवार को इन तीनों लड़कों को मामले में छोड़ दिया, क्योंकि पुलिस की जांच रिपोर्ट में ऐसे कोई सबूत सामने नहीं आ सके. हरियाणा पुलिस ने छह महीने में ही अपनी रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश कर दी थी. पुलिस को ऐसा कोई गवाह नहीं मिला जो आरती और पूजा कुमार द्वारा लगाए गए छेड़खानी के आरोप को सही साबित कर सके. बस के यात्री भी तीनों लड़कों के समर्थन में ही आगे आए. पुलिस के मुताबिक पोलिग्राफी टेस्ट में भी आरोपियों के झूठ बोलने की बात सामने नहीं आई.