प्रकाशित: अगस्त 04, 2016 10:22 AM IST | अवधि: 1:45
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दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों की लड़ाई पर अपना फैसला सुनाया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल सरकार को झटका लगा है. कोर्ट के मुताबिक, एलजी ही दिल्ली के प्रशासक हैं और दिल्ली सरकार उनकी मर्जी के बिना कानून नहीं बना सकते.