सहकारी बैंकों को राहत, आरबीआई जमा करेगा प्रतिबंधित नोट
प्रकाशित: जून 22, 2017 10:42 AM IST | अवधि: 2:27
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प्रतिबंधित नोट जमा करने के मामले में बैंकों, डाकघर और ज़िला सहकारी बैंकों को राहत मिली है. वित्त मंत्रालय की 20 जून की अधिसूचना के मुताबिक 30 दिसंबर से पहले बैंकों और डाकघरों में जमा हुए पुराने नोट रिज़र्व बैंक में जमा हो सकेंगे.